Pakistan Information: पत्रकार अहमद फरहद शाह बीते दो सप्ताह से लापता है। इस मामले को लेकर इस्लामाबाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तब पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पीओके पाक का हिस्सा नहीं है, एक विदेशी क्षेत्र है।
By Kushagra Valuskar
Publish Date: Sat, 01 Jun 2024 03:20:34 PM (IST)
Up to date Date: Sat, 01 Jun 2024 03:23:34 PM (IST)
HighLights
- पीओके को लेकर पाकिस्तान सरकार ने नया बयान जारी किया।
- पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पीओके उनका हिस्सा नहीं है।
- पत्रकार अहमद शाह के लापता होने को लेकर सुनवाई के दौरान कहा।
एएनआई, इस्लामाबाद। Pakistan Information: इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने शहबाज सरकार ने स्वीकार किया कि कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि विदेशी क्षेत्र है। हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कबूल किया कि पीओजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सरकारी वकील के दावे पर कोर्ट हैरान है। अदालत ने पूछा कि जब पीओके फॉरेन टेरिटरी है तो पाक रेंजर्स कैसे वहां प्रवेश कर गए
पीओके एक विदेशी क्षेत्र है
दरअसल कवि और पत्रकार अहमद फरहद शाह बीते दो सप्ताह से लापता है। इस मामले को लेकर इस्लामाबाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तब पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पीओके पाक का हिस्सा नहीं है, एक विदेशी क्षेत्र है। इसलिए फरहद शाह को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।
फरहाद के खिलाफ पीओके में मामला दर्ज
कार्यवाही की शुरुआत में अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने कहा, ‘फरहाद के खिलाफ आजाद कश्मीर में मामले दर्ज हैं। वह 2 जून तक रिमांड पर है।’ उन्होंने कहा कि अहमद के परिवार से उनसे मुलाकात की। इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील इमान मजारी ने कहा कि उनकी मुवक्विल ने अपने पति की वापसी की मांग की है। साथ ही उनके लापता होने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मामले की सुनवाई 7 जून तक स्थगित
अपने तर्क में एएजी दुग्गल ने कहा कि कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है। जिसका अपना संविधान और न्यायालय है। जहां पाकिस्तानी न्यायालयों को विदेशी न्यायालयों के निर्णय के समान माना जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फरहाद का परिवार इस्लामाबाद से धीरकोट पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आतंकवाद के आरोपों से संबंधित धाराओं को शामिल किए जाने के कारण उसे मुजफ्फराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कोर्ट ने कवि अहमद फरहाद की बरामदगी के लिए दायर याचिका का निपटारा करने के अनुरोध को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई 7 जून तक स्थगित कर दी है।